आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात | भारतीय दंड संहिता की धारा 238 क्या है | 238 Ipc in Hindi | IPC Section 238 | Import or export of counterfeits of the Indian coin ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 238 क्या है | 238 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 238 ] हिंदी में –
भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात–
जो कोई किसी कूटकृत सिक्के को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह भारतीय सिक्के] की कूटकृति है. ‘[भारत में आयात करेगा या ‘[भारत से निर्यात करेगा, वह *[आजीवन कारावास] से. या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
238 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 238 ] अंग्रेजी में –
“ Import or export of counterfeits of the Indian coin ”–
Whoever imports into 244 [India], or exports therefrom, any counterfeit coin, which he knows or has reason to believe to be a counterfeit of 245 [Indian coin], shall be punished with 246 [imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
238 Ipc in Hindi
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