आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का कूटकरण | भारतीय दंड संहिता की धारा 483 क्या है | 483 Ipc in Hindi | IPC Section 483 | Counterfeiting a property mark used by another ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 483 क्या है | 483 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 483 ] हिंदी में –
अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का कूटकरण–
जो कोई किसी सम्पत्ति- चिहन का, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
483 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 483 ] अंग्रेजी में –
“Counterfeiting a property mark used by another ”–
Whoever counterfeits any 1[***] property mark used by any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
483 Ipc in Hindi
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