आज के इस आर्टिकल में मै आपको “मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग करने के लिए दण्ड | भारतीय दंड संहिता की धारा 482 क्या है | 482 Ipc in Hindi | IPC Section 482 | Punishment for using a false property mark ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 482 क्या है | 482 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 482 ] हिंदी में –
मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग करने के लिए दण्ड-
जो कोई किसी मिथ्या सम्पत्ति चिहन का उपयोग करेगा. जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने कपट कने के आशय के बिना कार्य किया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।
482 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 482 ] अंग्रेजी में –
“Punishment for using a false property mark ”–
Whoever uses 1[***] any false property mark shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.]
482 Ipc in Hindi
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