आज के इस आर्टिकल में मै आपको “विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रदद, नष्ट, आदि करना | भारतीय दंड संहिता की धारा 477 क्या है | 477 Ipc in Hindi | IPC Section 477 | Fraudulent cancellation, destruction, etc., of will, authority to adopt, or valuable security ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 477 क्या है | 477 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 477 ] हिंदी में –
विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रदद, नष्ट, आदि करना-
जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से. या लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से, किसी ऐसी दस्तावेज को, जो विल या पुत्र के दत्तकग्रहण करने का प्राधिकार-पत्र या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो, या होना तात्पर्यित हो, रह नष्ट या विरूपित करने का प्रयत्न करेगा, या छिपाएगा या छिपाने का प्रयत्न करेगा या ऐसी दस्तावेज के विषय में रिष्टि करेगा, वह [आजीवन कारावास] से. या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
477 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 477 ] अंग्रेजी में –
“ Fraudulent cancellation, destruction, etc., of will, authority to adopt, or valuable security ”–
Whoever fraudulently or dishonestly, or with intent to cause damage or injury to the public or to any person, cancels, destroys or defaces, or attempts to cancel, destroy or deface, or secretes or attempts to secrete any document which is or purports to be a will, or an authority to adopt a son, or any valuable security, or commits mischief in respect of such documents, shall be punished with 1[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
477 Ipc in Hindi
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