आज के इस आर्टिकल में मै आपको “प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो | भारतीय दंड संहिता की धारा 459 क्या है | 459 Ipc in Hindi | IPC Section 459 | Grievous hurt caused whilst committing lurking house trespass or house-breaking ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 459 क्या है | 459 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 459 ] हिंदी में –
प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो–
जो कोई प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘[आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
459 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 459 ] अंग्रेजी में –
“ Grievous hurt caused whilst committing lurking house trespass or house-breaking ”–
Whoever, whilst committing lurking house-trespass or house-breaking, causes grievous hurt to any person or attempts to cause death or grievous hurt to any person, shall be punished with 1[imprisonment for life], or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
459 Ipc in Hindi
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