आज के इस आर्टिकल में मै आपको “आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार | भारतीय दंड संहिता की धारा 450 क्या है | 450 Ipc in Hindi | IPC Section 450 | House-trespass in order to commit offence punishable with imprisonment for life ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 450 क्या है | 450 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 450 ] हिंदी में –
आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार–
जो कोई [आजीवन कारावास] से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
450 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 450 ] अंग्रेजी में –
“ House-trespass in order to commit offence punishable with imprisonment for life ”–
Whoever commits house-trespass in order to the committing of any offence punishable with 1[imprisonment for life], shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.
450 Ipc in Hindi
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