आज के इस आर्टिकल में मै आपको “मृत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह-अतिचार | भारतीय दंड संहिता की धारा 449 क्या है | 449 Ipc in Hindi | IPC Section 449 | House-trespass in order to commit offence punishable with death ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 449 क्या है | 449 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 449 ] हिंदी में –
मृत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह-अतिचार–
जो कोई मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह अतिचार करेगा, वह ‘[आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा |
449 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 449 ] अंग्रेजी में –
“ House-trespass in order to commit offence punishable with death ”–
Whoever commits house-trespass in order to the committing of any offence punishable with death, shall be punished with 1[imprisonment for life], or with rigorous imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.
449 Ipc in Hindi
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