आज के इस आर्टिकल में मै आपको “आपराधिक अतिचार के लिए दंड | भारतीय दंड संहिता की धारा 447 क्या है | 447 Ipc in Hindi | IPC Section 447 | Punishment for criminal trespass ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 447 क्या है | 447 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 447 ] हिंदी में –
आपराधिक अतिचार के लिए दंड-
जो कोई आपराधिक अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
447 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 447 ] अंग्रेजी में –
“ Punishment for criminal trespass ”–
Whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, with fine or which may extend to five hundred rupees, or with both.
447 Ipc in Hindi
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