आज के इस आर्टिकल में मै आपको “गृह-अतिचार के लिए दंड | भारतीय दंड संहिता की धारा 448 क्या है | 448 Ipc in Hindi | IPC Section 448 | Punishment for house-trespass ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 448 क्या है | 448 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 448 ] हिंदी में –
गृह-अतिचार के लिए दंड-
जो कोई गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
448 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 448 ] अंग्रेजी में –
“ Punishment for house-trespass ”–
Whoever commits house-trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
448 Ipc in Hindi
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