आज के इस आर्टिकल में मै आपको “रात्री प्रच्छन्न गृह-अतिचार | भारतीय दंड संहिता की धारा 444 क्या है | 444 Ipc in Hindi | IPC Section 444 | Lurking house-trespass by night ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 444 क्या है | 444 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 444 ] हिंदी में –
रात्री प्रच्छन्न गृह-अतिचार–
जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गृह-अतिचार करता है, वह “रात्री प्रच्छन्न गृह-अतिचार करता है, यह कहा जाता है ।
444 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 444 ] अंग्रेजी में –
“ Lurking house-trespass by night ”–
Whoever commits lurking house-trespass after sunset and before sunrise, is said to commit “lurking house-trespass by night”.
444 Ipc in Hindi
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