आज के इस आर्टिकल में मै आपको “प्रच्छन्न गृह अतिचार | भारतीय दंड संहिता की धारा 443 क्या है | 443 Ipc in Hindi | IPC Section 443 | Lurking house-trespass ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 443 क्या है | 443 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 443 ] हिंदी में –
प्रच्छन्न गृह-अतिचार–
जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात् गृह-अतिचार करता है कि ऐसे गृह-अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण, तम्बू या जलयान में से, जो अतिचार का विषय है, अतिचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह “प्रच्छन्न गृह-अतिचार करता है, यह कहा जाता है ।
443 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 443 ] अंग्रेजी में –
“ Lurking house-trespass ”–
Whoever commits house-trespass having taken precautions to conceal such house-trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent or vessel which is the subject of the trespass, is said to commit “lurking house-trespass”
443 Ipc in Hindi
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