आज के इस आर्टिकल में मै आपको “आपराधिक अतिचार | भारतीय दंड संहिता की धारा 441 क्या है | 441 Ipc in Hindi | IPC Section 441 | Criminal trespass” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 441 क्या है | 441 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 441 ] हिंदी में –
आपराधिक अतिचार-
जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है, कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है : अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे,
अथवा ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर विधिपूर्वक प्रवेश करके वहां विधिविरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि तद्धारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुश्च करे या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे
वह “आपराधिक अतिचार करता है, यह कहा जाता है ।
441 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 441 ] अंग्रेजी में –
“ Criminal trespass”–
Whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offence or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property,
or having lawfully entered into or upon such property, unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person, or with intent to commit an offence,
is said to commit “criminal trespass”.
441 Ipc in Hindi
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