आज के इस आर्टिकल में मै आपको “मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि | भारतीय दंड संहिता की धारा 440 क्या है | 440 Ipc in Hindi | IPC Section 440 | Mischief committed after preparation made for causing death or hurt” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 440 क्या है | 440 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 440 ] हिंदी में –
मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि–
जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति या उसका संतोष अवरोध कारित करने की अथवा मृत्यु का, या उपहति का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
440 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 440 ] अंग्रेजी में –
“ Mischief committed after preparation made for causing death or hurt ”–
Whoever commits mischief, having made preparation for causing to any person death, or hurt, or wrongful restraint, or fear of death, or of hurt, or of wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine.
440 Ipc in Hindi
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