आज के इस आर्टिकल में मै आपको “सौ रुपए का या कृषि उपज की दशा में दस रुपए का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ दारा रिष्टि | भारतीय दंड संहिता की धारा 435 क्या है | 435 Ipc in Hindi | IPC Section 435 | Mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage to amount of one hundred or (in case of agricultural produce) ten rupees” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 435 क्या है | 435 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 435 ] हिंदी में –
सौ रुपए का या (कृषि उपज की दशा में) दस रुपए का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ दारा रिष्टि–
जो कोई किसी सम्पत्ति को, एक सौ रुपए या उससे अधिक का ‘या जहां कि सम्पत्ति कृषि उपज हो, वहां दस रुपए या उससे अधिक का नुकसान कारित करने के आशय से. या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तदारा ऐसा नुकसान कारित करेगा, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा |
435 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 435 ] अंग्रेजी में –
“ Mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage to amount of one hundred or (in case of agricultural produce) ten rupees ”–
Whoever commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, damage to any property to the amount of one hundred rupees or upwards 1[or (where the property is agricultural produce) ten rupees or upwards], shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
435 Ipc in Hindi
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