आज के इस आर्टिकल में मै आपको “लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने आदि दारा रिष्टि | भारतीय दंड संहिता की धारा 434 क्या है | 434 Ipc in Hindi | IPC Section 434 | Mischief by destroying or moving, etc., a land-mark fixed by public authority” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 434 क्या है | 434 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 434 ] हिंदी में –
लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने आदि दारा रिष्टि–
जो कोई लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी भूमि चिह्न के नष्ट करने या हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा, जिससे ऐसा भूमि चिह्न ऐसे भूमि चिह्न के रूप में कम उपयोगी बन जाए, रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
434 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 434 ] अंग्रेजी में –
“ Mischief by destroying or moving, etc., a land-mark fixed by public authority ”–
Whoever commits mischief by destroying or moving any land-mark fixed by the authority of a public servant, or by any act which renders such land-mark less useful as such, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.
434 Ipc in Hindi
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