आज के इस आर्टिकल में मै आपको “दस रुपए के मूल्य के जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने दारा रिष्टि | भारतीय दंड संहिता की धारा 428 क्या है | 428 Ipc in Hindi | IPC Section 428 | Mischief by killing or maiming animal of the value of ten rupees” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 428 क्या है | 428 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 428 ] हिंदी में –
दस रुपए के मूल्य के जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने दारा रिष्टि-
जो कोई दस रुपए या उससे अधिक के मूल्य के किसी जीवजन्तु या जीवजन्तुओं को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
428 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 428 ] अंग्रेजी में –
“ Mischief by killing or maiming animal of the value of ten rupees ”–
Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless any animal or animals of the value of ten rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
428 Ipc in Hindi
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