आज के इस आर्टिकल में मै आपको “वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग | भारतीय दंड संहिता की धारा 407 क्या है | 407 Ipc in Hindi | IPC Section 407 | Criminal breach of trust by carrier, etc ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 407 क्या है | 407 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 407 ] हिंदी में –
वाहक, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग–
जो कोई वाहक, घाटवाल, या भांडागारिक के रूप में अपने पास संपत्ति न्यस्त किए जाने पर ऐसी संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
407 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 407 ] अंग्रेजी में –
“ Criminal breach of trust by carrier, etc ”–
Whoever, being entrusted with property as a carrier, wharfinger or warehouse-keeper, commits criminal breach of trust in respect of such property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
407 Ipc in Hindi
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