आज के इस आर्टिकल में मै आपको “डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना | भारतीय दंड संहिता की धारा 402 क्या है | 402 Ipc in Hindi | IPC Section 402 | Assembling for purpose of committing dacoity ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 402 क्या है | 402 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 402 ] हिंदी में –
डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना–
जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी टंडनीय होगा ।
402 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 402 ] अंग्रेजी में –
“ Assembling for purpose of committing dacoity ”–
Whoever, at any time after the passing of this Act, shall be one of five or more persons assembled for the purpose of committing dacoity, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
402 Ipc in Hindi
- सामान्य आशय क्या है
- संविदा का उन्मोच
- संविदा कल्प या आभासी संविदा क्या है
- समाश्रित संविदा किसे कहते हैं
- उपनिधान उपनिहिती और उपनिधाता
- उपनिहिति का धारणाधिकार
- गिरवी से आप क्या समझते है
- क्षतिपूर्ति की संविदा
- आर्टिकल 35A क्या है
- गॄह-भेदन किसे कहते हैं
- आपराधिक अतिचार किसे कहते हैं
- संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा
- शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा
- कौन से करार संविदा हैं
- स्वतंत्र सहमती किसे कहते हैं
- शून्य और शून्यकरणीय संविदा
- प्रतिफल क्या है
- स्वीकृति क्या है
- प्रस्ताव से क्या समझते हो
- संविदा किसे कहते है