आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ उद्दापन के लिए दंड | भारतीय दंड संहिता की धारा 384 क्या है | 384 Ipc in Hindi | IPC Section 384 | Punishment for extortion ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 384 क्या है | 384 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 384 ] हिंदी में –
उद्दापन के लिए दंड-
जो कोई उद्दापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
384 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 384 ] अंग्रेजी में –
“ Punishment for extortion ”–
Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
384 Ipc in Hindi
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