आज के इस आर्टिकल में मै आपको “विदेश से लड़की का आयात करना | भारतीय दंड संहिता की धारा 366B क्या है | 366B Ipc in Hindi | IPC Section 366B | Importation of girl from foreign country ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 366B क्या है | 366B Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 366B ] हिंदी में –
विदेश से लड़की का आयात करना–
जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से “[या जम्मू-कश्मीर राज्य से] आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्धारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा ***
वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा
366B Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 366B ] अंग्रेजी में –
“ Importation of girl from foreign country ”–
Whoever imports into 2[India] from any country outside India 3[or from the State of Jammu and Kashmir] any girl under the age of twenty-one years with intent that she may be, or knowing it to be likely that she will be, forced or seduced to illicit intercourse with another person, 4[***] shall be punishable with imprisonment which may extend to ten years and shall also be liable to fine.]
366B Ipc in Hindi
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