आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | भारतीय दंड संहिता की धारा 358 क्या है | 358 Ipc in Hindi | IPC Section 358 | Assault or criminal force on grave provocation ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 358 क्या है | 358 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 358 ] हिंदी में –
गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग–
जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण–अंतिम धारा उसी स्पष्टीकरण के अध्यधीन है जिसके अध्यधीन की धारा 352 है
358 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 358 ] अंग्रेजी में –
“ Assault or criminal force on grave provocation ”–
Whoever assaults or uses criminal force to any person on grave and sudden provocation given by that person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both. Explanation.—The last section is subject to the same Explanation as section 352.
358 Ipc in Hindi
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