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हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण | 364 Ipc in HINDI

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आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण | 364 Ipc in HINDIi ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण | 364 Ipc in HINDI

भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अनुसार- “ हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण

जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

दृष्टान्त

(क) क इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि किसी देव मूर्ति पर य की बलि चढ़ाई जाए, भारत में से य का व्यपहरण करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

(ख) ख को उसके गृह से क इसलिए बलपूर्वक या बहकाकर ले जाता है कि ख की हत्या की जाए। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

Kidnapping or abducting in order to murder | 364 Ipc

364. Kidnapping or abducting in order to murder.—Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being mur­dered, shall be punished with 1[imprisonment for life] or rigor­ous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. Illustrations

(a) A kidnaps Z from 2[India], intending or knowing it to be likely that Z may be sacrificed to an idol. A has committed the offence defined in this section.
(b) A forcibly carries or entices B away from his home in order that B may be murdered. A has committed the offence defined in this section.

यदि आपका ” हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण | 364 Ipc in HINDIi  से सम्बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेट के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं ।

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