आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए व्यपहरण | 363A ipc in Hindi ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण | 363A ipc in Hindi
भारतीय दंड संहिता की धारा 363a के अनुसार- “ भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवयका व्यपहरण या विकलांगीकरण ”
(1) जो कोई किसी अप्राप्तवय का इसलिए व्यपहरण करेगा या अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए अप्राप्तवय का आभरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करेगा कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह दानाम से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
(2) जो कोई किसी अप्राप्तवय को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयाजना क लिए नियाजित या प्रयुक्त किया जाए, वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुमान सभा दण्डनाय होगा।
(3) जहाँ कि कोई व्यक्ति, जो अप्राप्तवय का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस अप्राप्तवय को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा, वहाँ जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से उस अप्राप्तवय का व्यपहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि वह अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए।
(4) इस धारा में, –
(क) “भीख मांगने” से अभिप्रेत है-
(i) लोक स्थान में भिक्षा की याचना या प्राप्ति चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, करतब दिखाने या चीजें बेचने के बहाने अथवा अन्यथा करना,
(ii) भिक्षा की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी प्राइवेट परिसर में प्रवेश करना,
(iii) भिक्षा अभिप्राप्त या उद्दापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीवजन्तु का कोई व्रण, घाव , क्षति, विरूपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना,
(iv) भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से अप्राप्तवय का प्रदर्शित के रूप में प्रयोग करना,
(ख) अप्राप्तवय से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो
(i) यदि नर है, तो सोलह वर्ष से कम आयु का है, तथा
(ii) यदि नारी है, तो अठारह वर्ष से कम आयु की है।
Kidnapping or maiming a minor for purposes of begging | 363A ipc
363A. Kidnapping or maiming a minor for purposes of begging.—
(4) In this section,—
(a) ‘begging’ means—
(b) ‘minor’ means—
यदि आपका ” भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए व्यपहरण | 363A ipc in Hindi “से सम्बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेट के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं ।
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