आज के इस आर्टिकल में मै आपको “संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना | भारतीय दंड संहिता की धारा 330 क्या है | 330 Ipc in Hindi | IPC Section 330 | Voluntarily causing hurt to extort confession, or to compel restoration of property ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 330 क्या है | 330 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 330 ] हिंदी में –
संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना-
जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके. उदापित की जाए अथवा उपडत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे, या करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
दृष्टांत
(क) क, एक पुलिस आफिसर, य को यह संस्वीकृति करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है | क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी हैं |
(ख) क, एक पुलिस आफिसर, यह बतलाने को कि अमुक चुराई हुई सम्पत्ति कला रखी है उत्प्रेरित करने के लिए ख को यातना देता है | क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी हैं |
(ग) क, एक राजस्व आफिसर, राजस्व की वह बकाया, जो य द्वारा शोध्य है, देने को य को विवश करने के लिए उसे यातना देता है | क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी हैं |
(घ) क,एक जमींदार भाटक देने को विवश करने के लिए अपनी एक रैयत को यातना देता है | क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी हैं |
330 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 330 ] अंग्रेजी में –
“ Voluntarily causing hurt to extort confession, or to compel restoration of property ”–
Whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer, any confession or any information which may lead to the detection of an offence or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand, or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. Illustrations
330 Ipc in Hindi
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