आज के इस आर्टिकल में मै आपको “सम्पत्ति उदापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना | भारतीय दंड संहिता की धारा 329 क्या है | 329 Ipc in Hindi | IPC Section 329 | Voluntarily causing grievous hurt to extort property, or to constrain to an illegal act ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 329 क्या है | 329 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 329 ] हिंदी में –
सम्पत्ति उदापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना-
जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उदापित की जाए या उपडत व्यक्ति को या उससे डितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात, जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर किया जाए. वह आजीवन कारावास] से. या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
329 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 329 ] अंग्रेजी में –
“ Voluntarily causing grievous hurt to extort property, or to constrain to an illegal act ”–
Whoever voluntarily causes grievous hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any property or valuable security, or of constraining the sufferer or any person interested in such sufferer to do anything that is illegal or which may facilitate the commission of an offence, shall be punished with 1[imprisonment for life], or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
329 Ipc in Hindi
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