आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड | भारतीय दंड संहिता की धारा 323 क्या है | 323 Ipc in Hindi | IPC Section 323 | Punishment for voluntarily causing hurt ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 323 क्या है | 323 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 323 ] हिंदी में –
स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड–
उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसके अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए का हो सकेगा, या दोनों से. दण्डित किया जाएगा ।
323 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 323 ] अंग्रेजी में –
“Punishment for voluntarily causing hurt ”–
Whoever, except in the case provided for by section 334, voluntarily causes hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
323 Ipc in Hindi
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