आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए | भारतीय दंड संहिता की धारा 249 क्या है | 249 Ipc in Hindi | IPC Section 249 | Altering appearance of Indian coin with intent that it shall pass as coin of different description ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 249 क्या है | 249 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 249 ] हिंदी में –
इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए–
जो कोई [किसी भारतीय सिक्के] पर इस आशय से कि वह सिक्का भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए, कोई ऐसी क्रिया करेगा, जिससे उस सिक्के का रूप परिवर्तित हो जाए. वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
249 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 249 ] अंग्रेजी में –
“ Altering appearance of Indian coin with intent that it shall pass as coin of different description ”–
Whoever performs on any Indian coin any operation which alters the appearance of that coin, with the intention that the said coin shall pass as a coin of a different description, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
249 Ipc in Hindi
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