आज के इस आर्टिकल में मै आपको “भारतीय सिक्के का कूटकरण | भारतीय दंड संहिता की धारा 232 क्या है | 232 Ipc in Hindi | IPC Section 232 | Counterfeiting Indian coin ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 232 क्या है | 232 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 232 ] हिंदी में –
भारतीय सिक्के का कूटकरण–
जो कोई भारतीय सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए भारतीय सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह [आजीवन कारावास] से. या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
232 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 232 ] अंग्रेजी में –
“ Counterfeiting Indian coin ”–
Whoever counterfeits, or knowingly performs any part of the process of counterfeiting 1[Indian coin], shall be punished with 2[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
232 Ipc in Hindi
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