आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ प्रमाणपत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे के रूप में काम में लाना | भारतीय दंड संहिता की धारा 198 क्या है | 198 Ipc in Hindi | IPC Section 198 | Using as true a certificate known to be false ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 198 क्या है | 198 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 198 ] हिंदी में –
प्रमाणपत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे के रूप में काम में लाना-
जो कोई किसी ऐसे प्रमाणपत्र को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है सच्चे प्रमाणपत्र के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो ।
198 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 198 ] अंग्रेजी में –
“ Using as true a certificate known to be false ”–
Whoever corruptly uses or attempts to use any such certificate as a true certificate, knowing the same to be false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence.
198 Ipc in Hindi
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