आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना | भारतीय दंड संहिता की धारा 197 क्या है | 197 Ipc in Hindi | IPC Section 197 | Issuing or signing false certificate ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 197 क्या है | 197 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 197 ] हिंदी में –
मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना-
जो कोई ऐसा प्रमाणपत्र, जिसका दिया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो, या जो किसी ऐसे तथ्य से संबंधित हो जिसका वैसा प्रमाणपत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य हो, यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है. वैसा प्रमाणपत्र जारी करेगा या हस्ताक्षरित करेगा. वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो ।
197 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 197 ] अंग्रेजी में –
“ Issuing or signing false certificate ”–
Whoever issues or signs any certificate required by law to be given or signed, or relating to any fact of which such certificate is by law admissible in evidence, knowing or believing that such certificate is false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence.
197 Ipc in Hindi
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