आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है | भारतीय दंड संहिता की धारा 196 क्या है | 196 Ipc in Hindi | IPC Section 196 | Using evidence known to be false ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 196 क्या है | 196 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 196 ] हिंदी में –
उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है–
जो कोई किसी साक्ष्य को, जिसका मिथ्या होना या गड़ा होना वह जानता है, सच्चे या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो ।
196 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 196 ] अंग्रेजी में –
“ Using evidence known to be false ”–
Whoever corruptly uses or attempts to use as true or genuine evidence any evidence which he knows to be false or fabricated, shall be punished in the same manner as if he gave or fabricated false evidence.
196 Ipc in Hindi
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