आज के इस आर्टिकल में मै आपको “1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी | भारतीय दंड संहिता की धारा 174A क्या है | 174A Ipc in Hindi | IPC Section 174a | Non-appearance in response to a proclamation under section 82 of Act 2 of 1974 ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 174A क्या है | 174A Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 174A ] हिंदी में –
1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी-
जो कोई दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक का हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा और जहां उस धारा की उपधारा (4) के अधीन कोई ऐसी पापणा की गयी है जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
174A Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 174A ] अंग्रेजी में –
“ Non-appearance in response to a proclamation under section 82 of Act 2 of 1974 ”–
174A Ipc in Hindi
- सामान्य आशय क्या है
- संविदा का उन्मोच
- संविदा कल्प या आभासी संविदा क्या है
- समाश्रित संविदा किसे कहते हैं
- उपनिधान उपनिहिती और उपनिधाता
- उपनिहिति का धारणाधिकार
- गिरवी से आप क्या समझते है
- क्षतिपूर्ति की संविदा
- आर्टिकल 35A क्या है
- गॄह-भेदन किसे कहते हैं
- आपराधिक अतिचार किसे कहते हैं
- संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा
- शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा
- कौन से करार संविदा हैं
- स्वतंत्र सहमती किसे कहते हैं
- शून्य और शून्यकरणीय संविदा
- प्रतिफल क्या है
- स्वीकृति क्या है
- प्रस्ताव से क्या समझते हो
- संविदा किसे कहते है