आज के इस आर्टिकल में मै आपको “लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना | भारतीय दंड संहिता की धारा 174 क्या है | 174 Ipc in Hindi | IPC Section 174 | Non-attendance in obedience to an order from public servant ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 174 क्या है | 174 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 174 ] हिंदी में –
लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना–
जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में, जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वह वैध रूप से सक्षम हो, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए.
उस स्थान या समय पर हाजिर होने का साशय लोप करेगा, या उस स्थान से, जहां हाजिर होने के लिए वह आबद्ध है, उस समय से पूर्व चला जाएगा, जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण होता,
वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा. या दोनों से,
अथवा. यदि समन, सूचना, आदेश या उदघोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए है. तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से. दंडित किया जाएगा ।
दृष्टांत
(क) क कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए सपीना के पालन में उस न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, उपसंजात होने में साशय लोप करता है. क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
(ख) क [जिला न्यायाधीश द्वारा निकाले गए समन के पालन में उस [जिला न्यायाधीश के समक्ष साक्षी के रूप में उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, उपसंजात होने में साशय लोप करता है | क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
174 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 174 ] अंग्रेजी में –
“ Preventing service of summons or other proceeding, or preventing publication thereof ”–
Illustrations
174 Ipc in Hindi
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