आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ “अभ्यर्थी”, “निर्वाचन अधिकार” परिभाषित-इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए | भारतीय दंड संहिता की धारा 171A क्या है | 171A Ipc in Hindi | IPC Section 171A | “Candidate”, “Electoral right” defined ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 171A क्या है | 171A Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 171A ] हिंदी में –
“अभ्यर्थी”, “निर्वाचन अधिकार” परिभाषित-इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए–
(क) “अभ्यर्थी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है:]
(ख) “निर्वाचन अधिकार से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापल लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है |
171A Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 171A ] अंग्रेजी में –
“ “Candidate”, “Electoral right” defined.—For the purposes of this Chapter ”–
(a) “candidate” means a person who has been nominated as a candidate at an election;]
(b) “electoral right” means the right of a person to stand, or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate or to vote or refrain from voting at any election.]
171A Ipc in Hindi
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