आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने पर दंड | भारतीय दंड संहिता की धारा 143 क्या है | 143 Ipc in Hindi | IPC Section 143 | Punishment ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 143 क्या है | 143 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 143 ] हिंदी में –
विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने पर दंड—
जो कोई विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
143 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 143 ] अंग्रेजी में –
“ Punishment ”–
Whoever is a member of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.
143 Ipc in Hindi
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