आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना | भारतीय दंड संहिता की धारा 144 क्या है | 144 Ipc in Hindi | IPC Section 144 | Joining unlawful assembly armed with deadly weapon ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 144 क्या है | 144 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 144 ] हिंदी में –
घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना-
जो कोई किसी घातक आयुध से. या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
144 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 144 ] अंग्रेजी में –
“ Joining unlawful assembly armed with deadly weapon ”–
Whoever, being armed with any deadly weapon, or with anything which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, is a member of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
144 Ipc in Hindi
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