आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ अभित्याजक को संश्रय देना | भारतीय दंड संहिता की धारा 136 क्या है | 136 Ipc in Hindi | IPC Section 136 | Harbouring deserter ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 136 क्या है | 136 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 136 ] हिंदी में –
अभित्याजक को संश्रय देना-
जो कोई सिवाय एतस्मिनपश्चात यथा अपवादित के, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ‘[भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक ने अभित्यजन किया है, ऐसे आफिसर सैनिक, [नौसैनिक या वायुसैनिक] को संश्रय देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा |
अपवाद–इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है, जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति को संश्रय दिया जाता है |
136 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 136 ] अंग्रेजी में –
“ Harbouring deserter ”–
136 Ipc in Hindi
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