आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना | भारतीय दंड संहिता की धारा 129 क्या है | 129 Ipc in Hindi | IPC Section 129 | Public servant voluntarily allowing prisoner of State or war to escape ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 129 क्या है | 129 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 129 ] हिंदी में –
उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना–
जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्धकैदी की अभिरक्षा में रखते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का किसी ऐसे परिरोध स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, निकल भागना सहन करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।
129 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 129 ] अंग्रेजी में –
“ Public servant negligently suffering such prisoner to escape ”–
Whoever, being a public servant and having the custody of any State prisoner or prisoner of war, negligently suffers such prisoner to escape from any place of confinement in which such prisoner is confined, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.
129 Ipc in Hindi
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