आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देना | भारतीय दंड संहिता की धारा 128 क्या है | 128 Ipc in Hindi | IPC Section 128 | Public servant voluntarily allowing prisoner of State or war to escape ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 128 क्या है | 128 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 128 ] हिंदी में –
लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देना–
जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्धकैदी को अभिरक्षा में रखते हुए, स्वेच्छया ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, निकल भागने देगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
128 Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 128 ] अंग्रेजी में –
“ Public servant voluntarily allowing prisoner of State or war to escape ”–
Whoever, being a public servant and having the custody of any State prisoner or prisoner of war, voluntarily allows such prisoner to escape from any place in which such prisoner is confined, shall be punished with 1[imprisonment for life], or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
128 Ipc in Hindi
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