आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण | भारतीय दंड संहिता की धारा 108A क्या है | 108A Ipc in Hindi | IPC Section 108A | Abetment in India of offences outside India ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय दंड संहिता की धारा 108A क्या है | 108A Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 108A ] हिंदी में –
भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण–
वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो [भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का [भारत] में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा, यदि [भारत] में किया जाए |
दृष्टांत-
क भारत में ख को, जो गोवा में विदेशीय है, गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है । क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है ।
108A Ipc in Hindi
[ Ipc Sec. 108A ] अंग्रेजी में –
“ Abetment in India of offences outside India ”–
A person abets an offence within the meaning of this Code who, in 2[India], abets the commission of any act without and beyond 2[India] which would constitute an offence if committed in 2[India].
Illustration –
A, in India, instigates B, a foreigner in Goa, to commit a murder in Goa. A is guilty of abetting murder.
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