क्रूरता क्या है | What is cruelty | Dhara 498A kya hai
What is cruelty | Dhara 498A kya hai
इस आर्टिकल में मै आपको भारतीय दंड संहिता की बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 498-A के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ . आशा करता हूँ की मेरा यह प्रयास आपको पसंद आएगा .तो चलिए जान लेते हैं की-
स्त्री के प्रति क्रूरता क्या है ?
क्रूरता को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A में परिभाषित किया गया है . जो इस प्रकार है –
धारा 498-A के प्रयोजनों के लिए क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत है –
१- जानबूझकर किया गया कोई ऐसा आचरण जो ऐसी प्रकृति का है ,जिससे –
(अ) उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या ,
(ब) उस स्त्री के जीवन , अंग या स्वास्थ को ( चाहे शारीरिक हो या मानसिक ) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की ,सम्भावना है ,या
२ -(अ) – किसी स्त्री को इस द्रष्टि से तंग करना की वह उसको या उसके नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपिडीत किया जाये ,या
(ब)- किसी स्त्री को इस कारण तंग किया जाये की उसका नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है .
क्रूरता के लिए दंड (धारा 498 A) – जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी ,दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा .
भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A (क्रूरता )और क्रूरता के लिए दंड की जानकारी ओरिजनल बुक के अनुसार नीचे PDF फाइल में देखिये .
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