आज के इस आर्टिकल में मै आपको “जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 65 क्या है | section 65 CrPC in Hindi | Section 65 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 65 | Procedure when service cannot be effected as before provided ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 65 | Section 65 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 65 in Hindi ] –
जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया–
यदि धारा 62, धारा 63 या धारा 64 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक को उस गृह या वासस्थान के, जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सह्जदृश्य भाग में लगाएगा; और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक् तामील हो गई है या वह ऐसीरीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे।