आज के इस आर्टिकल में मै आपको “गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 55a क्या है | section 55a CrPC in Hindi | Section 55a in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 55a | HEALTH AND SAFETY OF ARRESTED PERSON ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 55a | Section 55a in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 55a in Hindi ] –
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा –
अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे।
धारा 55a CrPC
[ CrPC Sec. 55a in English ] –
“ HEALTH AND SAFETY OF ARRESTED PERSON ”–
It shall be the duty of the person having the custody of an accused to take reasonable care of the health and safety of the accused.