आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” मांग न किये जाने के बावजूद भी कंपनी द्वारा असंदत्त शेयर पूंजी का स्वीकार किया जाना | कंपनी अधिनियम धारा 50 | Section 50 of Companies Act in Hindi | कंपनी अधिनियम की धारा 50 | ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
Section 50 of Companies Act in Hindi
[ Companies Act Sec. 50 in Hindi ] –
मांग न किये जाने के बावजूद भी कंपनी द्वारा असंदत्त शेयर पूंजी का स्वीकार किया जाना –
(1) कोई कंपनी, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है, किसी सदस्य से उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों पर शेष असंदत्त संपूर्ण रकम या उसके भाग को उस रकम के किसी भाग की मांग न किए जाने के बावजूद भी स्वीकार कर सकेगी ।
(2) शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी का कोई सदस्य उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदत्त रकम के संबंध में किसी मताधिकार का, तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक उस रकम की मांग नहीं की गई हो ।
कंपनी अधिनियम धारा 50
[ Companies Act Section 50 in English ] –
“ Company to accept unpaid share capital, although not called up”–
(1) A company may, if so authorised by its articles, accept from any member, the whole or a part of the amount remaining unpaid on any shares held by him, even if no part of that amount has been called up.
(2) A member of the company limited by shares shall not be entitled to any voting rights in respect of the amount paid by him under sub-section (1) until that amount has been called up.
कंपनी अधिनियम धारा 50
कंपनी अधिनियम 2013
Companies Act 2013 PDF
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