आज के इस आर्टिकल में मै आपको “परिसीमा-काल का प्रारंभ | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 469 क्या है | section 469 CrPC in Hindi | Section 469 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 469 | Commencement of the period of limitation” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 469 | Section 469 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 469 in Hindi ] –
परिसीमा-काल का प्रारंभ—
(1) किसी अपराधी के संबंध में परिसीमा-काल,
(क) अपराध की तारीख को प्रारंभ होगा; या
(ख) जहां अपराध के किए जाने की जानकारी अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं है वहां उस दिन प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी ऐसे व्यक्ति या ऐसे पुलिस अधिकारी को होती है, इनमें से जो भी पहले हो ; या
(ग) जहां यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया है, वहां उस दिन प्रारंभ होगा जिस दिन प्रथम बार अपराधी का पता अपराध द्वारा व्यथित व्यक्ति को या अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को चलता है, इनमें से जो भी पहले हो।
(2) उक्त अवधि की संगणना करने में, उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन ऐसी अवधि की संगणना की जानी है।
धारा 469 CrPC
[ CrPC Sec. 469 in English ] –
“Commencement of the period of limitation”–
(1) The period of limitation, in relation to an offender, shall commence,-