आज के इस आर्टिकल में मै आपको “त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 466 क्या है | section 466 CrPC in Hindi | Section 466 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 466 | Defect or error not to make attachment unlawful ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 466 | Section 466 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 466 in Hindi ] –
त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना-
इस संहिता के अधीन की गई कोई कुर्की ऐसी किसी त्रुटि के कारण या प्ररूप के अभाव के कारण विधिविरुद्ध न समझी जाएगी जो समन, दोषसिद्धि, कुर्की की रिट या तत्संबंधी अन्य कार्यवाही में हुई है और न उसे करने वाला कोई व्यक्ति अतिचारी समझा जाएगा।
धारा 466 CrPC
[ CrPC Sec. 466 in English ] –
“Defect or error not to make attachment unlawful ”–
No attachment made under this Code shall be deemed unlawful, nor shall any person making the same be deemed a trespasser, on account of any defect or want of form in the summons, conviction, writ or attachment or other proceedings relating thereto.