आज के इस आर्टिकल में मै आपको “जहां छह मास के अन्दर कोई दावेदार हाजिर न हो वहां प्रक्रिया | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 458 क्या है | section 458 CrPC in Hindi | Section 458 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 458 | Procedure where no claimant appears within six months” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 458 | Section 458 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 458 in Hindi ] –
जहां छह मास के अन्दर कोई दावेदार हाजिर न हो वहां प्रक्रिया–
(1) यदि ऐसी अवधि के अन्दर कोई व्यक्ति सम्पत्ति पर अपना दावा सिद्ध न करे और वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति पाई गई थी, यह दर्शित करने में असमर्थ है कि वह उसके द्वारा वैध रूप से अर्जित की गई थी तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा निदेश दे सकता है कि ऐसी सम्पत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन होगी तथा उस सरकार द्वारा विक्रय की जा सकेगी और ऐसे विक्रय के आगमों के संबंध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जा सकेगी जो विहित की जाए।
(2) किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें मामूली तौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें होती हैं।