आज के इस आर्टिकल में मै आपको “संक्षेपत: खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 385 क्या है | section 385 CrPC in Hindi | Section 385 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 385 | Procedure for hearing appeals not dismissed summarily” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 385 | Section 385 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 385 in Hindi ] –
संक्षेपत: खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया–
(1) यदि अपील न्यायालय अपील को संक्षेपतः खारिज नहीं करता है तो वह उस समय और स्थान की, जब और जहां ऐसी अपील सुनी जाएगी, सूचना
(1) अपीलार्थी या उसके प्लीडर को; (ii) ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे: (iii) यदि परिवाद पर संस्थित मामले में दोषसिद्ध के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है, तो परिवादी को;
(iv) यदि अपील धारा 377 या धारा 378 के अधीन की गई है तो अभियुक्त को, दिलवाएगा और ऐसे अधिकारी, परिवादी और अभियुक्त को अपील के आधारों की प्रतिलिपि भी देगा।
(2) यदि अपील न्यायालय में मामले का अभिलेख, पहले से ही उपलभ्य नहीं है तो वह न्यायालय ऐसा अभिलेख मंगाएगा और पक्षकारों को सुनेगा :
परन्तु यदि अपील केवल दंड के परिमाण या उसकी वैधता के बारे में है तो न्यायालय अभिलेख मंगाए बिना ही अपील का निपटारा कर सकता है।
(3) जहां दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का आधार केवल दंडादेश की अभिकथित कठोरता है वहां अपीलार्थी न्यायालय की इजाजत के बिना अन्य किसी आधार के समर्थन में न तो कहेगा और न उसे उसके समर्थन में सुना ही जाएगा।