आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311A क्या है | section 311A CrPC in Hindi | Section 311A in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 311A | Power of Magistrate to order person to give specimen signature or handwriting” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311A | Section 311A in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 311A in Hindi ] –
नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति-
यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को, जिसके अन्तर्गत अभियुक्त व्यक्ति भी है, नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए निर्देश देना समीचीन है, तो वह उस आशय का आदेश कर सकेगा और उस दशा में, वह व्यक्ति, जिससे आदेश संबंधित है. ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर पेश किया जाएगा या वहां उपस्थित होगा और अपने नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देगा :
परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण या कार्यवाही के संबंध में किसी समय गिरफ्तार न किया गया हो।]
धारा 311A CrPC
[ CrPC Sec. 311A in English ] –
“ Power of Magistrate to order person to give specimen signature or handwriting ”–
Provided that no order shall be made under this section unless the person has at some time been arrested in connection with such investigation or proceeding.
Subject to any rules made by the State Government, any Criminal Court may, if it thinks fit, order payment, on the part of Government, of the reasonable expenses of any complainant or witness attending for the purposes of any inquiry, trial or other proceeding before such Court under this Code.