आज के इस आर्टिकल में मै आपको “दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति | दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 क्या है | Section 3 Dowry prohibition act in Hindi | Section 3 of Dowry prohibition act | धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम | Penalty for giving or taking dowry” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 | Section 3 of Dowry prohibition act
[ Dowry prohibition act Sec. 3 in Hindi ] –
दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति—
(1)] यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा तो वह् कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से, जो पन्द्रह हजार रुपए से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा,] दण्डनीय होगा
परन्तु न्यायालय, ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, पांच वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।] 1°3) उपधारा (1) की कोई बात,
(क) ऐसी भेटों को, जो बधू को विवाह के समय (उस निमित्त कोई मांग किए बिना) दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होगी
परन्तु यह तब तक कि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं,
(ख) ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय (उस निमित्त कोई मांग किए बिना) दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होगी: परन्तु यह तब जब कि ऐसी भेंटें, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हैं,
परन्तु यह और कि जहां ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है दी जाती हैं वहां ऐसी भेंटें रुढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य, ऐसे व्यक्ति की वित्तीय प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं अधिक नहीं हैं।
धारा 3 Dowry prohibition act
[ Dowry prohibition act Sec. 3 in English ] –
“Penalty for giving or taking dowry ”–
धारा 3 Dowry prohibition act